छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिये 72 घंटे के भीतर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी
नई दिल्ली, 13 अप्रैल 2021
नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट
के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में रेल एवं हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने
वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट
की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़
द्वारा रेल एवं हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के
संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इस संबंध में जिन यात्रियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव
होगी उन्हें घर जाने की अनुमति होगी। ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं
है उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव आने की स्थिति में नियमानुसार उन्हें
स्थानीय क्वॉरेंटीन सेंटर में रखा जाएगा।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार
ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट
नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच रेल्वे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर
की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा
जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा।
यदि किसी हवाई यात्री द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सहमति
नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिवस हेतु क्वारेंटीन होना होगा। छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में
उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। फ्लाइट में पॉजीटिव
यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें भी 7 दिवस होम आइसोलेशन में रहने तथा होम क्वारेंटीन नियम
का पालन करने की सलाह दी जाएगी। ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों
के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एयरपोर्ट स्थल पर आवश्यक व्यवस्था
एवं कोरोना जांच एवं नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित
करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से
आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी एसओपी का पालन
सुनिश्चित करने कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रेल्वे स्टेशन पर कोविड
टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को क्वॉरेंटीन सेंटर ले जाने के
लिए परिवहन की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं।